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CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana: श्रमिक हर महीने 1500/- रुपए पेंशन लेने के लिए जल्दी करें आवेदन

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने ख़ास निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को शुरु किया है। योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को 1500/- रुपए प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है।

राज्य सरकारें अब हर वर्ग को पेंशन का लाभ देना चाहती हैं। किसानों, महिलाओं के साथ ही अब श्रमिक वर्ग को भी पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब श्रमिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू की गयी है। आगे आपको योजना से सम्बंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन की राशि समेत अन्य जानकारी के बारे में बताते हैं।

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Details in Hindi

राज्यछत्तीसगढ़
योजनाCM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
साल2023
लाभार्थीश्रमिक वर्ग
उद्देश्यआर्थिक मदद देना
श्रेणीराज्य की सरकारी योजना
ऑफिसियल वेबसाइटClick Here

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की गयी। योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण बोर्ड से जुड़े श्रमिकों को शामिल किया गया है। 60 साल की उम्र हो जाने के बाद श्रमिक योजना की मदद से हर महीने 1500/- रुपए की पेंशन हासिल कर सकते हैं।

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 Benefits: लाभ व विशेषता

  • मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ख़ास निर्माई श्रमिकों के लिए इस योजना को आरम्भ किया गया।
  • योजना की मदद से पात्र श्रमिक को 1500 रुपए पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को सीधा लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में जमा करवाया जाता है।
  • 60 वर्ष की आयु के बाद जब शरीर कमजोर हो जाता है तो पेंशन पाकर श्रमिक अपना जीवनयापन कर सकते हैं।

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 Eligibility: पात्रता

  • सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी श्रमिक ही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • श्रमिक का भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • कम से कम 10 साल तक श्रमिक का भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर ही श्रमिक को योजना का लाभ मिलेगा।
  • श्रमिक के पास खुद के नाम का बैंक खाता होना चाहिए।

CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 Documents: जरूरी दस्तावेज

  • आवेदक श्रमिक के पास खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है।
  • श्रमिक के पास मूलनिवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • आयु के प्रमाण हेतु आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र संलग्न जरूर करें।
  • आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है।
  • श्रमिक पंजीयन नंबर देना अनिवार्य है।
  • बैंक खाते की पासबुक ऐना होगा।
  • संपर्क करने के लिए ऑन मोबाइल नंबर।
  • श्रमिक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

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CM Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 Online Apply: आवेदन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गयी है। लाभार्थी श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आगे आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

  • आवेदक श्रमिक, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जावें।
  • होम पेज पर ‘संसाधन’ के अंतर्गत योजनाओं के विकल्प का चयन करें।
  • आपकी स्क्रीन पर योजनाओं की सूची खुल जाएगी।
  • आपको ‘भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल’ का चयन करना है।
  • अब मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना आवेदन करें विकल्प पर क्लिक कर दें।
  • Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Application Form में सभी जरूरी जानकारी दर्ज कर दें।
  • मांगे गए जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
  • इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • आपकी आवेदन प्रर्किया समाप्त हो जावेगी।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Helpline Number

Helpline Number:  0771-3505050

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